दस साल लगातार सेवा देने वाले दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमि
-कार्मिक विभाग ने जारी की विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 , सात हजार से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित
देहरादून। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी गई है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना निर्गत की गई। संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 4 दिसम्बर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। जबकि उपरोक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक नियमितीकरण के लिए पात्र थे, जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। गौरतलब है कि कैबिनेट की पिछली बैठक में नियमितीकरण पर चर्चा हुई थी जिसमें हाईकोर्ट के निर्देश को लागू करने का फैसला लिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2018 तक लगातार दस साल की सेवा देने वाले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए। नियमितीकरण को लेकर उपनल कर्मियों ने 15 दिनों तक हड़ताल की थी। शासनादेश जारी होने के बाद प्रदेश के करीब सात हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।Τ